माल्या महीने भर में अपनी विदेशी संपत्तियों का ब्यौरा दें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कारोबारी विजय माल्या को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर भारत के बाहर की अपनी सारी संपत्ति का पूरा विवरण पेश करें.
विजय माल्या (फाइल फोटो) |
कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में उसका यह मानना है कि उन्होंने उचित तरीके से अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है.
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने चार करोड़ अमेरिकी डालर की रकम का विवरण नहीं देने के लिये भी माल्या को आड़े हाथ लिया. यह रकम उन्हें इस साल फरवरी में ब्रिटिश फर्म डियाजियो कंपनी से मिली थी.
खंडपीठ ने कहा, ‘‘पहली नजर में हमारा मानना है कि हमारे सात अप्रैल, 2016 के आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट में सही जानकारी नहीं दी गयी है. इस आदेश में उन्हें सारी संपत्ति का विवरण देने और विशेष रूप से चार करोड़ अमेरिकी डालर, यह कब मिले और इसका आज तक कैसे इस्तेमाल हुआ, के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था.’’
कोर्ट ने माल्या से यह भी कहा कि वह चार सप्ताह के भीतर विदेश में अपनी सारी संपत्ति की जानकारी दें. माल्या ने इससे पहले कोर्ट भारत में अपनी संपत्ति के विवरण से अवगत कराया था. कोर्ट ने इसके साथ इस मामले की सुनवाई 24 नवबंर के लिये स्थगित कर दी.
भारतीय स्टेट बैंक सहित बैंकों के कंसोर्टियम ने 29 अगस्त को कोर्ट को सूचित किया था कि माल्या ने जानबूझकर चार करोड़ अमेरिकी डालर, जो उन्हें ब्रिटिश कंपनी से 25 फरवरी को मिले थे, सहित अपनी सारी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलों का संज्ञान लेते हुये बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी किया था. रोहतगी ने कहा था कि माल्या ने सील बंद लिफाफे में अपनी संपत्ति का गलत विवरण सुप्रीम कोर्ट को दिया है.
अटार्नी जनरल ने यह भी आरोप लगाया था कि 2500 करोड़ रूपए के सौदे सहित बहुत सारी जानकारी छुपायी गयी है जो कोर्ट की अवमानना है. उन्होंने यह भी कहा था कि माल्या 9400 करोड़ रूपए के बकाया कर्ज की राशि में से पर्याप्त धनराशि जमा कराने के लिये राजी नहीं हुये है.
माल्या का तर्क है कि बैंकों को उनकी विदेशों की चल और अचल संपत्ति का विवरण जानने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि 1988 से ही वह प्रवासी भारतीय हैं.
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