अदालत ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया

Last Updated 30 Sep 2016 08:26:27 PM IST

राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने दक्षिणपंथी संगठन के एक नेता की हत्या के लिए गुंडों को सुपारी देने के आरोप में माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी छोटा शकील के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया है.


दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील (फाईल फोटो)

मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई की एक अर्जी पर जारी किया.

दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था जिन्होंने कथित तौर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणि की हत्या के लिए एक षड्यंत्र रचा था.

पुलिस के अनुसार चक्रपाणि ने गत वर्ष मुम्बई में सरकार की ओर से की गई नीलामी में दाऊद इब्राहिम की कार खरीदी थी और बाद में उसे गाजियाबाद में आग लगा दी थी.
 
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इस वर्ष जून में चार व्यक्तियों जुनैद, रोजर, यूनुस और मनीष को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वे कथित तौर पर दक्षिणपंथी नेता की हत्या की योजना बना रहे थे.
 
पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान जुनैद ने खुलासा किया था कि शकील ने उन्हें पैसे दिये थे और उनसे चक्रपाणि उनकी हत्या करने के लिए कहा था ताकि दाऊद की कार को आग लगाने को लेकर सबक सिखाया जा सके.
 

भाषा


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