VIDEO : महाराष्ट्र में SC के आदेश का उल्लंघन, ठाणे में 49 फीट ऊंची दही हांडी
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गुरुवार को दही हांडी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है लेकिन कई जगहों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया गया.
(फाइल फोटो) |
कई जगहों पर गोविंदाओं ने 20 फीट से ऊंचे मानव पिरामिड बनाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट तौर पर कहा था कि समूचे महाराष्ट्र राज्य में कोई भी मानव पिरामिड 20 फुट से अधिक ऊंचा नहीं बनाया जा सकता.
बहरहाल, मुंबई से सटे ठाणे जिले में गुरुवार सुबह 49 फुट की ऊंचाई पर एक ‘दही हांडी’ लटकाई गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानक से दो गुना से भी अधिक ऊंची थी. इसका आयोजन राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया था.
ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा था कि ‘‘भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव को उसी अंदाज में मनाया जाना चाहिए जिसके लिए इसे जाना जाता है.’’
मुंबई के उपनगर दादर में कुछ दही हांडी मंडल के सदस्य जमीन पर लेट गए और उन्होंने भी अदालत के तय मानक की अवहेलना करते हुए 20 फुट से अधिक लंबी मानव पिरामिड बनाई. गौरतलब है कि यह मानव पिरामिड जमीन पर लेटकर बनाई गई.
पारंपरिक ‘हांडी’ को तोड़ने के लिए एक अन्य मंडल ने सीढ़ी का इस्तेमाल किया और महोत्सव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए काले झंडे भी दिखाए.
सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के खिलाफ अपने आखिरी प्रयास के तहत ‘जय जवान क्रीड़ा मंडल गोविंदा पथक’ ने शीर्ष अदालत में नई याचिका दायर की है .
संगठन ने यह दलील दी थी कि दही हांडी की रस्म में चूंकि 18 साल से नीचे के युवकों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध है, इसलिए मानव पिरामिड की ऊंचाई को लेकर ढील देनी चाहिए क्योंकि रोमांच हर खेल का हिस्सा होता है.
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट उनकी इस दलील से सहमत नहीं हुआ.
समूची मुंबई और इससे सटे इलाकों में 3,300 से अधिक मंडल अपनी अपनी दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि सुप्रीम
कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए वे इन प्रक्रि याओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे.
पुलिस ने आयोजकों को नोटिस जारी कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में सूचित किया और वे हर मानव पिरामिड की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं.
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