सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी बोले, मैंने कभी नहीं कहा कि गांधी को RSS ने मारा

Last Updated 24 Aug 2016 03:28:02 PM IST

आरएसएस मानहानि मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.


राहुल गांधी (फाइल फोटो)

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कभी भी आरएसएस को हत्यारा नहीं बताया, बल्कि उन्होंने संगठन से जुड़े कुछ लोगों पर बयान दिया था. कोर्ट आरएसएस पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी मामले में उनकी दलिलों से संतुष्ट हो गया.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और आर एस नरीमन की पीठ ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता राजी हो जाए तो वह याचिका को निस्तारित कर देंगे. पीठ राहुल की उस याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें मानहानि के एक मामले में एक आरोपी के रूप में उनके नाम सम्मन जारी करने को चुनौती दी गयी है.

पीठ ने ध्यान दिलाया कि कांग्रेस नेता ने बंबई हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उनके खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने को कहा है. उन्होंने कहा कि एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने गांधी की हत्या के लिए एक संस्था के रूप में आरएसएस पर दोषारोपण नहीं किया बल्कि उससे संबंधित एक व्यक्ति पर किया है.

पीठ ने इस मामले की सुनवाई एक सितंबर के लिए टाल दी. पीठ ने शिकायतकर्ता के वकील यू आर ललित से कहा कि वह शिकायतकर्ता से निर्देश लें कि यदि राहुल के बयान को रिकार्ड पर लिया जाए तो क्या वह शिकायत वापस लेने को तैयार हैं.

कांग्रेस उपाध्यक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में दायर हलफनामे की ओर पीठ का ध्यान आकृष्ट किया.

करीब आधे घंटे तक मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने कहा, ‘‘हम यह समझे हैं कि आरोपी ने आरएसएस को उस संस्था के रूप में दोषारोपित नहीं किया है जिसने महात्मा गांधी की जान ली थी बल्कि उससे संबंधित एक व्यक्ति पर किया था.’’

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को महाराष्ट्र की निचली अदालत की राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले की जांच पुलिस से करवाने का निर्देश देने के लिए आलोचना की. यह शिकायत उस टिप्पणी को लेकर की गयी थी जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए कथित रूप से आरएसएस पर दोषारोपण किया.

इसी पीठ ने यह भी टिप्प्णी की थी कि कांग्रेस नेता को किसी संगठन (आरएसएस) की ‘समवेत निन्दा’ नहीं करनी चाहिए और यदि उन्होंने खेद नहीं जताया तो उनको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

आरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश महादेव कुंटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि राहुल ने छह मार्च 2015 में सोनाले की एक चुनावी सभा में कहा था, ‘‘आरएसएस के लोगों ने गांधीजी की जान ली.’’ यह मामला ठाणे जिले की भिवंडी में मजिस्ट्रेट अदालत में विचाराधीन है.

इससे पहले पीठ ने सवाल उठाया था और हैरत जतायी थी कि उन्होंने गलत ऐतिहासिक तथ्यों को पेश करते हुए यह भाषण क्यों दिया.

मानहानि के मामले में दो साल तक की सजा का प्रावधान है.

कुंटे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने अपने भाषण के जरिये आरएसएस की छवि को खराब करने का प्रयास किया.

इस शिकायत के बाद मजिस्टेट्र की अदालत ने कार्यवाही करते हुए गांधी को नोटिस जारी किया तथा उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. कांग्रेस नेता को इस साल छह जनवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था.

राहुल ने इसके बाद हाई कोर्ट की शरण लेते हुए मामले को खारिज करने और उन्हें पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया.

हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और अपने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी.

मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी.



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