बसों में 'पैनिक बटन' अनिवार्य, अधिसूचना दो जून को जारी होगी

Last Updated 25 May 2016 05:06:05 PM IST

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की बसों में 'पैनिक बटन', सीसीटीवी कैमरा और वाहनों का पता लगाने वाला उपकरण लगाना अनिवार्य होगा ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.


केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)

गडकरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार इन मापदंडों के बारे में अधिसूचना दो जून को जारी करेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, \'\'निर्भया की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते हमने निर्णय किया है कि सभी सार्वजनिक परिवहन बसों में आपातकालीन पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस समर्थित उपकरण लगाना अनिवार्य होगा.\'\'

केंद्रीय मंत्री ने एक पायलट परियोजना का शुभारंभ किया जिसके तहत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ऐसी 10 लक्जरी बसें और 10 सामान्य बसों का परिचालन करेगी जिसमें आपात बटन और सीसीटीवी कैमरा लगे हैं.

गडकरी ने कहा कि पूरे देश में सभी सार्वजनिक परिवहन बसों में ऐसे उपकरण लगाने के संबंध में एक अधिसूचना दो जून को जारी होगी. समारोह से इतर उन्होंने कहा, \'\'हम निर्माण के स्तर पर ही बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा एवं अन्य उपकरण लगाने को लेकर आशान्वित हैं.\'\'

मंत्रालय ने इसी महीने इसके बारे में मोटर वाहन अधिनियम के तहत मसौदा नियम जारी किये और वाहन निर्माताओं समेत विभिन्न पक्षकारों से राय मांगी थी.

प्रस्तावित अधिसूचना के तहत, 23 यात्रियों की क्षमता वाले परिवहन वाहन में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए और इसे ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली से लैस होना चाहिए और इसकी निगरानी स्थानीय पुलिस नियंत्रण कक्ष से हो.



गडकरी ने कहा कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में महिला यात्री आपात बटन दबा कर सचेत कर सके, ऐसी व्यवस्था हो जो जीपीएस के जरिये करीबी स्थानीय पुलिस थाने को सूचना हस्तांतरित हो सके.

एक बार आपातकालीन संकेत जारी होने के बाद सीसीटीवी कैमरा से बस की लाइव फुटेज केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में प्रदर्शित होने लगेगी. इसके अलावा भी अगर वाहन नियत मार्ग से विचलित होता है, तब इसकी जीपीएस उपकरण से निगरानी हो सकेगी.

 

 



Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment