संसदीय समिति ने की विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश

Last Updated 04 May 2016 01:25:52 PM IST

राज्यसभा की आचार समिति ने विभिन्न बैंकों के करोडों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की है.


(फाइल फोटो)

राज्यसभा के सभापति की ओर से विजय माल्या का इस्तीफा नामंजूर किए जाने के एक दिन बाद उच्च सदन में बुधवार को पेश आचार समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. कर्ण सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है ‘माल्या के पत्र के साथ-साथ संपूर्ण मामले पर विचार करने के पश्चात आचार समिति ने तीन मई 2016 को हुई अपनी बैठक में एकमत से सभा से यह सिफारिश करने का निर्णय किया कि विजय माल्या को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाये.\'

साथ ही समिति ने यह भी कहा है ‘समिति आशा व्यक्त करती है कि ऐसा सख्त कदम उठाने से जनता में यह संदेश पहुंचेगा कि संसद इस महान संस्था की गरिमा और गौरव बनाये रखने के लिए चूककर्ता सदस्यों के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने हेतु वचनबद्ध है जो आवश्यक हैं.\'

फिलहाल भारत से भाग कर ब्रिटेन गये माल्या द्वारा राज्यसभा को लिखे पत्र का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है ‘समिति ने विजय माल्या द्वारा आचार समिति के अध्यक्ष डॉ. कर्ण सिंह को लिखे 2 मई 2016 के पत्र पर गौर किया.\'

इसमें कहा गया है ‘अपने पत्र में उन्होंने (माल्या ने) कुछ विधिक और संवैधानिक मुद्दों को उठाया है जो मान्य नहीं हैं.

गौरतलब है कि समिति ने कोई निर्णय करने से पहले इस मामले में माल्या को उसके समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका दिया था.



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