केंद्र सरकार जल्द ही कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव बढ़ा सकती है
Last Updated 26 Nov 2015 11:59:25 AM IST
सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने की योजना बनाई है.
फाइल फोटो |
उन्होंने कहा, श्रम मंत्रालय ने संशोधन विधेयक के मसौदे पर चर्चा के लिए ट्रेड यूनियनों व नियोक्ताओं की बुधवार को एक त्रिपक्षीय बैठक की. उस दौरान मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 के अमेंडमेंट बिल को लेकर भी चर्चा हुई.
मैटरनिटी लीव कानून, 1961 के मुताबिक, वर्तमान में एक कामकाजी महिला 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है, जिसमें से छह सप्ताह का अवकाश, प्रसव की संभावित तिथि से पहले के लिए है.
सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, दूसरे के बच्चे के लिए गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को और बच्चा गोद लेने वाली कामकाजी महिलाओं को 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराने की भी योजना है.
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