गुजरात के पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका SC में खारिज

Last Updated 13 Oct 2015 12:11:03 PM IST

गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है.


गुजरात के पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (फाइल फोटो)

संजीव भट्ट ने इस याचिका में अपने खिलाफ दायर दो प्राथमिकियों की जांच, विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का अनुरोध किया था.

मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने गुजरात दंगा मामले में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और एस गुरुमूर्ति को पक्षकार बनाने का उनका अनुरोध भी ठुकरा दिया.

संजीव भट्ट ने अपनी याचिका में वर्तमान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया था और इसकी जांच एसआईटी से कराने का अनुरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दोनों मामलों में सुनवाई पर लगी रोक हट गई.
 



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