गुजरात हिंसा के मृतकों को सरकार देगी 4 लाख का मुआवजा
गुजरात पाटीदार आंदोलन हिंसा मारे गए लोगो को सरकार 4 लाख का मुआवजा और स्थायी विक्लांगता के लिए 2 लाख की मदद देगी.
गुजरात हिंसा (फाइल फोटो) |
दीक्षित सोनी, सहारा समय
गुजरात हाईकोर्ट में एक हलकफनामे के जरिये राज्य सरकार ने बताया है की पाटीदार आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए लोगों को राज्य सरकार की और से ४ लाख ,स्थायी तौर पर विकलांग हुए लोगों को 2 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को दस हजार रूपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे.
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जानकारी देते हुए बताया है की गुजरात में हुई हिंसा के दौरान पुलिस की और से २९५ राउंड फायरिंग ,और २३६४ आंसू गैस के गोले (टियर गैस ) छोड़े गए. राज्य सरकार ने बताया है की पूरे राज्य में हिंसा और तोड़फोड़ के २९५ मामले दर्ज किये गए है जिसमे ४२ मामले स्थानीय लोगो ने दर्ज करवाये है.
हिंसा के दौरान ५०० लोगों को गिरफ्तार किया गया है.हिंसा के दौरान ८ लोगो की मौत हुई है और २३० लोग घायल हुए है. अलग अललग मामलों में पूरे राज्य में २५४ वहां जलाये गए है.जबकि १३९ सिटी ट्रांसपोर्ट और राज्य परिवहन निगम की बसों को आग के हवाले कर दिया गया.
२५ अगस्त की रात से अहमदाबाद समेत पुरे राज्य में हिंसा में सूरत, अहमदाबाद और महेसाणा के कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया और करीब एक सप्ताह के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाए स्थगित कर दी गई थी.
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