शीना हत्याकांड : इंद्राणी पर बेटे को जहर देने का आरोप

Last Updated 31 Aug 2015 09:37:41 PM IST

स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी पर नये आरोप लगे कि उन्होंने तीन साल से अधिक समय पहले अपनी बेटी शीना की हत्या वाले दिन अपने बेटे मिखाइल को जहर दिया था और उसकी हत्या का भी प्रयास किया था.


इंद्राणी पर बेटे को जहर देने का आरोप

पुलिस को इस सनसनीखेज मामले में राज्य से बाहर के लोगों की संलिप्तता का संदेह है.

पुलिस ने शीना हत्या मामले में तीन मुख्य आरोपियों इंद्राणी, पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्याम राय की और हिरासत मांगते हुए एक मेट्रोपोलिटन अदालत से कहा कि वे अपराध में ‘‘पैसों के लेनदेन’’ को साबित करना चाहते हैं.

इस बीच, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसएम चांदगडे ने उनकी पुलिस हिरासत पांच सितंबर तक के लिए बढ़ा दी.

पहले पति सिद्धार्थ दास से इंद्राणी के बेटे मिखाइल ने इससे पहले पुलिस को बताया था कि इंद्राणी ने तीन बार उसकी हत्या का प्रयास किया और अप्रैल 2012 में शीना के लापता होने वाले दिन उसके पेय पदार्थ में नशीली सामग्री मिलाई. गुवाहाटी में रहने वाले मिखाइल और शीना सिद्धार्थ दास के साथ इंद्राणी के बच्चे हैं.

अदालत में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिले जब इंद्राणी ने खन्ना के साथ अपनी बेटी विधि को अदालत में गले लगाया और उन्हें रोते देखा गया. इंद्राणी कार्यवाही के दौरान बेचैनी महसूस करने लगीं जिसके बाद उन्हें पानी दिया गया और बैठने की अनुमति दी गई.

तीनों आरोपियें को कडी सुरक्षा के बीच अपराह्न तीन बजे से कुछ समय पहले मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया गया. उनके चेहरे काले कपड़े से ढके थे. जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि उन्हें :पुलिस के खिलाफ: कोई शिकायत तो नहीं है, उस दौरान कुछ समय के लिए उनके चेहरे से काला कपड़ा हटाया गया, इसका तीनों ने ‘नहीं’ में जवाब दिया.

 पुलिस हिरासत बढ़ने के बाद, तीनों आरोपियें को खार पुलिस थाने ले जाया गया जहां खुद जांच पर करीबी नजर रख रहे मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंचे. पूछताछ के दौरान क्या बातें हुईं, उनका फिलहाल पता नहीं चला है.

इससे पहले, चांदगडे ने इंद्राणी और खन्ना की तरफ से पेश बचाव पक्ष के वकीलों गुंजन मंगला और रिषिकेश मुंडेरगी की इन दलीलों को खारिज किया कि दोनों को पर्याप्त समय के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया, इसलिए हिरासत नहीं बढ़ाई जानी चाहिए.

जांचकर्ताओं के अनुसार, शनिवार को पूछताछ के दौरान इंद्राणी ने खन्ना पर हत्या करने और उसे अपराध में घसीटने का आरोप लगाया था जबकि खन्ना ने दावा किया था कि उसने केवल इंद्राणी की मदद की थी क्योंकि उसने वित्तीय रूप से मदद का वादा किया था.

अभियोजन ने कहा कि खन्ना और इंद्राणी अपने तलाक के बाद भी आनलाइन बातें किया करते थे. जांच आगे बढाने के लिए शीना का मोबाइल फोन तथा कपड़े पता करना जरूरी है.

पुलिस ने एक आवेदन दायर करके कहा कि आरोपियों को घर का भोजन खाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें जहर हो सकता है, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया.

इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला ने दलील दी कि और पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस ने करीब 90 घंटे उनसे पूछताछ की है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जांच नहीं कर रही है बल्कि मामले को गढ़ने का प्रयास कर रही है.

मंगला ने दावा किया कि उसे पुलिस थाने में इंद्राणी से मिलने की अनुमति दी गई लेकिन अकेले में बात करने नहीं दिया गया.

खन्ना के वकील रिषिकेश मुंडेरगी ने दलील दी कि पुलिस को अब केवल फारेंसिक परीक्षणों की रिपोर्ट का इंतजार है इसलिए पुलिस हिरासत की अब जरूरत नहीं है.

खास बात यह रही कि किसी वकील ने चालक श्याम राय का प्रतिनिधित्व नहीं किया.




 



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