मोदी पर चुनावी खर्च का गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाने वाली याचिका का हुआ निबटारा

Last Updated 05 Aug 2015 05:16:33 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वर्ष 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी संसदीय क्षेत्र में हुए अपने चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाया.


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोदी पर अपने चुनाव खर्च का गलत ब्यौरा देने का आरोप लगाते हुए उन्हें सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका का बुधवार को यह कहते हुए निबटारा कर दिया कि चुनाव आयोग ने यह मामला देखा है.

न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडलॉ ने कहा ''हम इसे सिर्फ इसलिए नहीं खींच सकते कि इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं.'' उन्होंने कहा कि संवैधानिक निकाय होने के नाते भारत के निर्वाचन आयोग ने इसे देखा है.

अदालत ने कहा ''रिट याचिका में उठाए गए विवाद में न जा कर इसे निबटाया जाता है.''

इस बीच भारत के चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह समुचित समय पर फैसला करेगा.

आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव के परिणाम 16 मई 2014 को घोषित किये गए थे और मोदी के खिलाफ उसे शिकायत सबसे पहले दो जून 2015 को यानी एक साल से अधिक समय के बाद मिली थी.

याचिका कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा और एक अन्य नेता प्रजापति नाथ ने दाखिल की थी. 

याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत पर भारत के निर्वाचन आयोग से जांच कराने और सांसद के तौर पर मोदी को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी.

उच्च न्यायालय में दो अगस्त को दाखिल आग्रह में यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव पैनल ने मोदी के खिलाफ शिकायत पर इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह प्रधानमंत्री हैं.

आग्रह में कहा गया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किए गए मोदी के चुनाव व्यय रिटर्न में कुल खर्च करीब 37 लाख रूपये बताया गया है जबकि वास्तविक आंकड़ा 70 लाख रूपये की तय अधिकतम सीमा से कहीं ज्यादा है.

कांग्रेस नेताओं ने याचिका में तर्क दिया है कि मोदी को अपने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा देने की जरूरत है.

याचिका में कहा गया है ''प्रत्याशी द्वारा दिए गए चुनाव व्यय के ब्यौरे से पता चलता है कि वह अपने चुनाव के संबंध में पूरे खर्च का अलग और सही हिसाब रखने में नाकाम रहे और उन्होंने वाराणसी सीट पर हुए चुनाव खर्च के ब्यौरे की कानून के अनुसार सही जानकारी भी नहीं दी.''



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