याकूब के अंतिम समय के प्रयासों का घटनाक्रम

Last Updated 30 Jul 2015 10:37:43 AM IST

मुम्बई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के करीब 22 वर्ष बाद इस मामले में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र दोषी याकूब मेमन को गुरूवार सुबह फांसी दे दी गई.


फाईल फोटो

मुम्बई में 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों के करीब 22 वर्ष बाद इस मामले में मौत की सजा पाने वाले एकमात्र दोषी याकूब मेमन को गुरूवार सुबह उसके 53वें जन्मदिन पर फांसी दे दी गई. इससे पहले आज तड़के उच्चतम न्यायालय से राहत प्राप्त करने के उसके अंतिम प्रयास विफल रहे और शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी.

1993 के मुम्बई श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन द्वारा अंतिम समय में किये गए प्रयासों का विफल रहे घटनाक्रम :

याकूब मेमन को गुरूवार की सुबह फांसी दे दी गई.
  
पूर्वाह्न 11 बजे (29 जुलाई) याकूब मेमन द्वारा लिखी गई 14 पृष्ठीय दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में दायर की गई.
   
अपराह्न चार बजे (29 जुलाई) राष्ट्रपति ने आवश्यक कार्रवाई के लिए याचिका गृह मंत्रालय को भेजी.
   
रात 8:30 बजे: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे और मेमन की दया याचिका खारिज करने का सरकार का निर्णय उन्हें बताया.
   
रात 9:15 बजे: केंद्रीय गृह सचिव एल सी गोयल और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार राष्ट्रपति भवन पहुंचे.
   
रात 10:45 बजे: राष्ट्रपति ने मेमन की दया याचिका खारिज की.
   
रात 10:45 बजे: जाने माने वकील प्रशांत भूषण और आनंद ग्रोवर डेथ वारंट पर रोक लगाने संबंधी ताजा याचिका लेकर प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू के आवास पहुंचे।
  
रात 11:30 बजे: अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्तू के आवास पर पहुंचे.
   
देर रात 01:00 बजे (30 जुलाई) उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक मिश्रा के आवास पर गतिविधियां शुरू हुईं.
  
देर रात 01:30 बजे : वकील न्यायमूर्ति मिश्रा के आवास पहुंचे.
   
देर रात 01:35 बजे : न्यायमूर्ति मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत और न्यायमूर्ति अमिताभ राय ने देर रात ढाई बजे उच्चतम न्यायालय में मिलने पर सहमति जताई.
   
देर रात 02:10 बजे: नागपुर केंद्रीय कारागार में एक कांस्टेबल ने नागपुर के एक होटल में मेमन के भाई को एक पत्र सौंपा.
   
देर रात 02:30 बजे: न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय पहुंचे. अटॉर्नी जनरल मुकुल रहतोगी के पहुंचने में देरी होने से सुनवाई टली.
   
देर रात 03:20 बजे: पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई शुरू.
  
तड़के 04:50 बजे (30 जुलाई): न्यायालय ने याचिका खारिज की.

 



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