प्रियंका वाड्रा के जमीन सौदों की जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सूचना आयोग के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें प्रियंका वाड्रा द्वारा शिमला में खरीदी गई जमीन के बारे में जानकारी मांगी गई थी.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा (फाइल फोटो) |
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा द्वारा शिमला के पास छारबरा में खरीदी गई जमीन के बारे में विस्तृत सूचना एक आरटीआई कार्यकर्ता को देने के लिए कहा गया था.
आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली प्रियंका की याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति पीएस राना की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है.’’
पीठ ने कहा कि इसलिए दूसरे प्रतिवादी (राज्य सूचना आयोग) द्वारा 29 जून 2015 और इससे पहले अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 28 नवंबर 2014 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है.
अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए सात अगस्त की तारीख तय की.
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