जेबीटी घोटाला मामले में चौटाला की याचिका पर सुनवाई से हटे न्यायालय के जज
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित ने जेबीटी भर्ती घोटाले में जेल में दस साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की एक याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (फाइल फोटो) |
चौटाला अपने बेटे अजय सिंह चौटाला तथा तीन अन्य के साथ इस समय जेल में बंद हैं. न्यायाधीश एफएमआई कलिफुल्ला की अध्यक्षता वाली पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा, ‘मैं इस मामले में कुछ आरोपियों के लिए पेश हुआ था.’
इससे पूर्व न्यायाधीश ललित ने इसी आधार पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख चौटाला के बेटे अजय की याचिका पर भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. शीर्ष अदालत ने अब विभिन्न दोषियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है.
निचली अदालत ने 16 जनवरी 2013 को चौटाला और दो आईएएस अधिकारियों समेत 53 लोगों को हरियाणा में वर्ष 2000 में गैर कानूनी तरीके से 3, 206 जूनियर बेसिक टीचरों (जेबीटी) की भर्ती करने का दोषी पाया था.
चौटाला पिता-पुत्र और व्हिस्लब्लोअर अधिकारी और तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा विभाग निदेशक संजीव कुमार के अलावा उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी विद्याधर और तत्कालीन विधायक तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के राजनीतिक सलाहकार शेरसिंह बडशामी को भी दस साल जेल की सजा सुनाई थी.
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