अजय चौटाला की याचिका की सुनवाई से जज हटे
सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अजय चौटाला की अपील पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया है.
सुप्रीम कोर्ट |
उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और तीन अन्य अभियुक्तों के साथ दस साल की सजा काट रहे अजय चौटाला की अपील पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया.
न्यायमूर्ति एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सदस्य न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ आरोपियों की ओर से पैरवी कर चुका हूं. इसके बाद न्यायमूर्ति कलीफुल्ला ने अजय चौटाला की जमानत याचिका और दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई छह जुलाई के लिए स्थगित कर दी.
इससे पहले, न्यायालय ने चौटाला की सजा निलंबित करने और उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह चाहें तो मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत या पेरोल के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच मार्च को ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य अभियुक्तों को दस दस साल की कैद की सजा सुनाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य चौंकाते हैं.
निचली अदालत ने 16 जनवरी, 2013 को चौटाला और दो आईएएस अधिकारियों सहित 53 अन्य अभियुक्तों को हरियाणा में वर्ष 2000 में 3206 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में अपनाए गए अवैध तरीके के लिए दोषी ठहराया था.
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