24 से 28 अप्रैल तक बेंगलूर में दाखिल नहीं हो सकेंगे ओवैसी
बेंगलूर पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शहर में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है.
24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक बेंगलूर में दाखिल नहीं हो सकेंगे ओवैसी |
बेंगलूर पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के 24 अप्रैल से 28 अप्रैल तक शहर में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है.
अपने आदेश में पुलिस आयुक्त एम एन रेड्डी ने सीधे तौर पर या ऑडियो-विजुअल या किसी अन्य माध्यम से शहर में किसी जनसभा में हिस्सा लेने या उसमें बोलने से भी ओवैसी को रोक दिया है.
पुलिस ने कहा कि आयुक्त ने सीआरपीसी की धारा 144 (3) के तहत खुद को मिले अधिकारों का इस्तेमाल कर ओवैसी पर पाबंदी लगाई है.
एमआईएम ने स्थानीय शिवाजी नगर के छोटा मैदान में 25 अप्रैल को जनसभा आयोजित करने की योजना बनाई थी. इसे ओवैसी और एमआईएम के अन्य नेताओं द्वारा संबोधित किया जाना था.
इससे पहले, एमआईएम को यहां 21 फरवरी की रैली आयोजित करने की अनुमति दी गई थी पर रैली से दो दिन पहले उसे रद्द कर दिया.
फरवरी में पुलिस ने ऐसी ही पाबंदी विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया पर लगाई थी.
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