शिक्षक भर्ती घोटाला में ओमप्रकाश चौटाला की सजा बरकरार
दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य की दोषसिद्धि बरकरार रखी.
ओमप्रकाश चौटाला की सजा बरकरार (फाइल फोटो) |
चौटाला के वकील डी के शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'कोर्ट ने ओ पी चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की सजा को बरकरार रखा है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब हम सुप्रिम कोर्ट में अपील करेंगे.'
इससे पूर्व सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 22 जनवरी, 2013 को चौटाला समेत 55 आरोपियों को इस मामले में सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी.
इस मामले में सीबीआई का आरोप है कि आरोपियों ने अवैध तरीके से 3206 जूनियर बेसिक टीचर्स की भर्ती की थी. यह भर्ती 2000 में की गई थी और उस समय ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम थे.
आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान ओ पी चौटाला को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी. लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने अक्टूबर, 2014 में उन्हें जेल के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था.
सीबीआई ने चौटाला की अंतरिम जमानत कैंसिल करने के लिए अर्जी दाखिल की थी. हाई कोर्ट ने चौटाला को निर्देश दिया था कि वह कोर्ट के सामने पेश हों. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि चौटाला ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है.
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