पूर्व रेल मंत्री एलएन मिश्रा हत्याकांड में चारों आरोपियों को उम्र कैद
पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.
पूर्व रेल मंत्री एलएन मिश्रा (फाइल फोटो) |
इसके साथ ही इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
गौरतलब है कि 1975 में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट का यह फैसला 39 साल बाद आया है.
उल्लेखनीय है कि जिला न्यायाधीश विनोद गोयल ने 12 सितंबर को इस सनसनीखेज हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी.
इस मुकदमे में अंतिम बहस सितंबर, 2012 में शुरू हुई थी. उन्होंने सीबीआई और चार अभियुक्तों के वकील की दलीलें सुनने के बाद फैसले के लिये 10 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी.
गौरतलब है कि दो जनवरी 1975 को बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए एक बम धमाके में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र बुरी तरह घायल हो गए थे.
अगले दिन उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी. वे वहां आयोजित एक जनसभा में समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी लाइन शुरू करने की घोषणा करने पहुंचे थे.
इस हादसे में दो और लोगों सूर्य नारायण झा और रामकिशोर प्रसाद की भी मौत हो गई थी.
इसके अतिरिक्त ललित नारायण मिश्र के छोटे भाई व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य लोग घायल भी हुए थे. इस विस्फोट के पीछे आनंद मार्गियों का हाथ होने का आरोप लगा था.
इन अभियुक्तों ने इस हत्याकांड में उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा निरस्त करने के लिये सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त, 2012 को उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 37 साल तक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकने के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता है.
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