बिन ब्याही मां को बताना चाहिए कि क्या उससे रेप हुआ था
बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन के समय बिन ब्याही मां को यह बताना होगा कि उसने गर्भधारण कैसे किया.
बताना होगा कि 'वह मां कैसे बनी' (फाइल फोटो) |
जस्टिस वीएम कनाडे और अनुजा प्रभुदेसाई की डिवीजन बैंच की ओर से किए गए सवाल के जवाब में केन्द्र सरकार ने गुरूवार को बाम्बे हाईकोर्ट में यह बात कही.
मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा है, जिसने अपने पासपोर्ट में अपने सौतेले पिता का नाम शामिल करने के लिए आवेदन दिया था. पासपोर्ट कार्यालय द्वारा इनकार करने पर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
बैंच एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पासपोर्ट अथॉरिटी के सौतेले पिता के नाम को पासपोर्ट में शामिल नहीं करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. जब हाईकोर्ट मामले को अलग कर रही थी तब जस्टिस कनाडे ने पूछा,हम हैरान है कि बिना ब्याही माताओ के मामले में क्या हुआ?
इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से वकील पुर्णिमा भाटिया ने कोर्ट में कहा कि बिन ब्याही मां को शपथपत्र दाखिल कर बताना होगा कि \'वह मां कैसे बनी\', \'क्या उसके साथ रेप हुआ था\' और \'वह अपने नाम के साथ जन्म देने वाले पिता का नाम क्यों नहीं जोड़ना चाहती है\'. भाटिया की इस दलील पर जजों ने भी आश्चर्य जताया.
उन्होंने कहा कि विस्तृत ब्योरा पासपोर्ट मैन्यूल में है जो कि क्लासीफाइड दस्तावेज है.
गौरतलब है कि 21 वर्षीय महिला ने पासपोर्ट में अपने नाम के साथ अपने सौतेले पिता का नाम जोड़ने का आवेदन पासपोर्ट कार्यालय में दिया. इस पर अधिकारियों ने कहा कि आप इस संबंध में कोर्ट का आदेश लेकर आइए.
महिला ने अपनी याचिका में बताया कि उसे जन्म देने वाले पिता ने उसे छोड़ दिया है. अब वह पोसपोर्ट में भी अपने पिता का नाम नहीं चाहती है.
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