सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा, सूचना मुहैया कराने वाले का नाम बताना मुमकिन नहीं
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 2 जी स्कैम मामले में सूचना मुहैया कराने वाले का नाम बताना उनके लिए मुमकिन नहीं हैं.
Supreme Court (file photo) |
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ के जस्टिस एच.एल दत्तू और जस्टिस एस.ए बोबड़े ने कहा कि जब तक आप शीर्ष कोर्ट को विजीटर रजिस्टर मुहैया कराने वाले का नाम नहीं बताते तब तक अदालत इस बात को कैसे माने कि आपके द्वारा जो तथ्य अदालत के समक्ष रखा गया है वह सही है.
वरिष्ठ वकील कारण बताते हुए कहा कि इससे उस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की प्रमाणिकता के लिए आपको हर हाल में सूचनाकर्ता का नाम बताना ही होगा, तभी इस पर आगे कोई पहल कोर्ट की तरफ से मुमकिन हो पाएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के कोलगेट और 2जी केस के आरोपियों से मिलने के मामले में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को बंद लिफाफे में विजीटर रजिस्टर की जानकारी मुहैया कराने वाले का नाम बताने को कहा था.
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