रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के खिलाफ सुनवाई में वाड्रा को राहत, नहीं होगी सीबीआई जांच
दिल्ली उच्च न्यायालय उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को राहत दे दी.
रॉबर्ट वाड्रा |
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए कथित व्यावसायिक सौदों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि वाड्रा की कंपनियों के विरुद्ध सीबीआई जांच नहीं होगी.
इसमें कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों द्वारा किए गए विभिन्न सौदों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर एस एंडलॉ की पीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया था. उसने वकील एम एल शर्मा की संक्षिप्त बहस सुनने के बाद नौ जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की थी.
शर्मा ने कहा था कि दिल्ली में कार्रवाई की जरूरत पैदा हो गई थी क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं शहरी विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न कार्यालय और संवैधानिक संस्थाएं यहां स्थिति हैं.
उन्होंने अदालत में कहा, ‘‘मैं सीबीआई को पहले ही एक ज्ञापन दे चुका हूं. पर उसने 2005 से 2012 के बीच सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही प्रारंभिक जांच शुरू की.’’
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