सुप्रीम कोर्ट का मारन को झटका,सीबीआई दाखिल करेगी चार्जशीट
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच से सामने आए एयरसेल-मैक्सिस सौदा प्रकरण में सीबीआई पेश करेगी चार्जशीट.
स्पेक्ट्रम |
इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस सौदा प्रकरण में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने से सीबीआई को रोकने से इनकार कर दिया.
न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति अभय सप्रे की खंडपीठ ने कहा कि मारन की याचिका ‘समय पूर्व’ है और कानून जांच एजेंसी को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने से रोकने की अनुमति नहीं देता है.
न्यायाधीशों ने कहा, ‘सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने से रोकने का अनुरोध नहीं किया जाए. आप नकारात्मक प्रार्थना नहीं कर सकते हैं.’
कोर्ट ने कहा कि द्रमुक सांसद आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इसे चुनौती दे सकते हैं.
एयरसेल- मैक्सिस सौदे में कुआलालंपुर स्थित कारोबारी टी. आनंद कृष्णनन का नाम भी है. मारन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने दलील दी कि जांच जारी रहने के बावजूद सीबीआई आरोपपत्र दाखिल करने वाली है और कोर्ट में एक बार आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ‘मेरे ऊपर धब्बा लग जाएगा.’
शीर्ष अदालत ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘हम इसका परिणाम समझते हैं. यदि आप कहेंगे कि दायर किया गया आरोपपत्र त्रुटिपूर्ण है तो हम उस पर गौर कर सकते हैं. लेकिन, अभी सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने से रोकने के लिए नहीं कहा जाए. कानून इसकी इजाजत नहीं देता है.’
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांचकर्ता आरोपपत्र दाखिल करने के पक्ष में हैं और अटार्नी जनरल भी इसके पक्ष में हैं.
ऐसी स्थिति में सीबीआई को रोकना अपरिपक्व होगा. सुनवाई के अंत में मारन के वकील ने कहा कि यह मामला 2जी प्रकरण से संबंधित नहीं है और इसकी सुनवाई करोड़ों रुपए के घोटाले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को नहीं करनी चाहिए.
इस पर कोर्ट ने कहा कि वह उचित अदालत में यह मसला उठा सकते हैं.
मारन सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने से रोकने के लिए बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे.
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