विदेशी चंदा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी फंडिंग की जांच से संबंधित दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को शुक्रवार को नोटिस जारी किए.
विदेशी चंदा मामला: केंद्र-EC को जारी नोटिस (फाइल फोटो) |
मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विदेशी चंदे से संबंधित प्रावधान की व्याख्या किये जाने की आवश्यकता जताते हुए केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग से आठ सप्ताह के भीतर इसका जवाब मांगा.
कांग्रेस पर आरोप है कि उसने विदेशी चंदा (नियमन) कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन करते हुए स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, सेसा गोवा मालरे सहित ब्रिटेन स्थित वेदांता रिसोर्सेज की अनुषंगी इकाइयों से चंदा हासिल किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने गत मार्च में कांग्रेस और बीजेपी द्वारा विदेशी चंदा हासिल करने के आरोपों की जांच कराने के केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया था.
इसके खिलाफ कांग्रेस ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है.
न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि यदि इस आदेश पर अमल के कारण कोई कार्रवाई की जाती है तो कांग्रेस पार्टी उसके पास आ सकती है.
कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि इस चंदे के बारे में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया था और इसे निर्वाचन आयोग में दाखिल रिटर्न में दर्शाया गया था.
कांग्रेस ने दलील दी है कि वेदांता भारतीय नागरिक अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी है और उसकी सहयोगी कंपनियां यहां निगमित हैं. इसलिए इसे विदेशी स्रोत नहीं माना जा सकता है.
हाई कोर्ट ने 28 मार्च को अपने फैसले में कहा था कि कंपनी कानून के तहत वेदांता विदेशी कंपनी है और इसलिए अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी स्टरलाइट और सेसा विदेशी चंदा नियमन कानून के अनुसार विदेशी स्रोत हैं.
न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स और भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस शर्मा की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया था.
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