शीला दीक्षित के जाली हस्ताक्षर से जुड़े मामले में ताजा जांच का आदेश

Last Updated 02 Aug 2014 06:06:28 AM IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जाली हस्ताक्षर से जुड़े मामले में पुलिस को फिर से ताजा जांच के आदेश दिये हैं.


दिल्ली की पूर्व मुख्यंमत्री शीला दीक्षित (फाइल फोटो)

मद्रास उच्च न्यायालय ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जाली हस्ताक्षर वाला पत्र तथा केंद्र सरकार की फर्जी सील प्रस्तुत कर सरकारी परियोजना पाने के अपने दावे को लेकर दो लोगों द्वारा शहर के एक फाइनेंसर से 62 लाख रूपये ठगने के मामले में पुलिस को फिर से जांच करने को कहा है.

न्यायमूर्ति के बी के वासुकी ने कहा कि चूंकि शिकायत में गंभीर आरोप हैं इसलिए इसकी फिर से जांच की जानी चाहिए.

वित्तीय कंपनी ने एक याचिका दायर की थी. गलाडा फाइनेंस ने याचिका में कहा है कि पांच किस्तों में रिषबराज चल्लानी और शीला राजू को 62 लाख रूपया दिया गया.



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