भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को अग्रिम जमानत
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को पटना की एक अदालत से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अग्रिम जमानत मिल गई है.
बीजेपी नेता गिरिराज सिंह (फाइल फोटो) |
पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में गिरिराज सिंह को अग्रिम जमानत दे दी है. गिरिराज ने गुरुवार सुबह बोकारो और पटना की संयुक्त पुलिस टीम के छापेमारी किए जाने के बाद अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी.
गौरतलब है कि गिरिराज सिंह पर झारखंड के बोकारो के हरला थाना में पिछले 21 अप्रैल को, देवघर में 20 अप्रैल को और बिहार की राजधानी पटना में 21 अप्रैल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी.
गिरिराज ने अपने खिलाफ पटना एयरपोर्ट थाना में पिछले 21 अप्रैल को दर्ज चुनाव आचार संहिता के एक मामले में अपने वकील के माध्यम दायर उनकी याचिका पर जिला जज विरेंद्र कुमार ने सुनवाई की तारीख शुक्रवार निर्धारित की है.
झारखंड में गैर जमानती वॉरेंट जारी होने पर गिरिराज ने बुधवार को कहा था कि वह गुरुवार को अदालत के समक्ष सर्मपण करेंगे लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया.
गौरतलब है कि बिहार की नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश में जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वे पाकिस्तान परस्त हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है.
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