दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 जी मामले में याचिकाकर्ता सुब्रहमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है.
स्वामी ने अपनी याचिका में टू जी घोटाले में चिदंबरम के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की मांग की थी.
अदालत ने कहा है कि गृह मंत्री चिदंबरम के ख़िलाफ़ जो भी सबूत जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पेश किए हैं, वो पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसीय यानी सीबीआई की जांच के दायरे में है.
पटियाला हाउस कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह तीन महीनों के भीतर सर्वोच्च अदालत में अपील करेंगे.
उच्चतम न्यायालय ने गत गुरुवार को चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने से इनकार करते हुए इसे 2जी मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत पर छोड़ दिया था.
न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने निचली अदालत से कहा था कि वह उसके निर्णय से प्रभावित नहीं हो . पीठ ने भी ‘चिदंबरम की जांच’ करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने से इनकार कर दिया था.