गिलानी को भ्रष्टाचार के मामले में सात दिन की अग्रिम जमानत मिली
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को भ्रष्टाचार के नौ मामलों में सात दिन की अग्रिम जमानत मिल गई.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी |
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश नूरूल हक कुरैशी की एकल पीठ ने पीपीपी नेता गिलानी को सभी नौ मामलों में जमानत दे दी और उनको हर मामले में एक-एक लाख रूपये का मुचलका जमा करने का निर्देश दिया.
पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी अपने वकीलों के साथ अदालत में पहुंचे थे. पिछले सप्ताह ही कराची स्थित एक भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
भ्रष्टाचार विरोधी अदालत ने 27 अगस्त को गिलानी और पूर्व व्यापार मंत्री मखदूम अमीन फहीम के खिलाफ उस वक्त गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जब संघीय जांच एजेंसी ने इन दोनों तथा पाकिस्तान व्यापार विकास प्राधिकरण (टीडीएपी) के खिलाफ दर्ज 12 मामलों में औपचारिक आरोप पत्र सौंपा.
आरोप है कि गिलानी और फहीम ने टीडीपीए की योजना के जरिए फर्जी कंपनियों को छूट देकर करोड़ों रूपये बनाए.
गिलानी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे.
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