पाकिस्तान में ईशनिंदा के लिए व्यक्ति को 25 साल की कैद
पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को ईशनिंदा करने के लिए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और उसपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
ईशनिंदा के लिए 25 साल की कैद (फाइल) |
डॉन की खबर के अनुसार लाहौर की सत्र अदालत ने गवाहों के बयान और वकीलों के दावे सुनने के बाद जुल्फिकार को ईशनिंदा का दोषी करार दिया और उसे 25 साल की सश्रम कारवास की सजा सुनायी.
अदालत ने जुल्फिकार पर 1,00,000 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया और उसकी सभी चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया. इस सिलसिले में जुल्फिकार के खिलाफ 2006 में रेस कोर्स पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था.
पाकिस्तान में ईशनिंदा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए मौत की सजा तक दी जा सकती है.
ईशनिंदा कानून में बदलाव की वकालत करने के लिए 2011 में पंजाब के राज्यपाल सलमान तासीर और देश के अल्संख्यक मामलों के मंत्री शाहबाज भट्टी की अलग-अलग हमलों में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
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