लखवी जमानत पर पांच दिन में फैसला ले सरकार

Last Updated 26 Mar 2015 05:33:26 PM IST

लाहौर उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के मुंबई हमले के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी के हिरासत मामले में पंजाब सरकार को पांच दिन के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया.


मुंबई हमले के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी

लखवी ने प्रांतीय सरकार द्वारा उसपर  अदालत की अवमानना और हिरासत के लगाए गए आरोपों के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर अदालत से उसे हिरासत में रखने को चुनौती देने के साथ ही इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की अवमानना से इंन्कार किया है.

लखवी ने याचिका में अदालत से अपील की है कि वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के इस मामले मे पहले दिए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के गृह सचिव को उसकी हिरासत को समाप्त करने का आदेश दे.

न्यायमूर्ति महमूद मकबूल ने लखवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी रिहाई की अपील पर पंजाब सरकार को पांच दिन के अदंर फैसला लेने का आदेश जारी किया लेकिन अदालत की अवमानना से इन्कार किए जाने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी.
 



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