26/11 हमले के आरोपी लखवी को पाक कोर्ट से जमानत, भारत ने की निंदा
पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को लश्कर-ए-तय्यबा के ऑपरेशंस कमांडर और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी.
26/11 के आरोपी लखवी को जमानत (फाइल फोटो) |
उसे जमानत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 'अच्छा' और 'बुरा' तालिबान नाम की कोई चीज नहीं होने की बात कहने के एक दिन बाद मिली है. भारत में इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है.
अभियोजन प्रमुख चौधरी अजहर ने बताया, ‘‘इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधी अदालत के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी ने गुरुवार को जकीउर रहमान लखवी को जमानत दे दी’’.
54 वर्षीय लखवी और छह अन्य ने वकीलों की हड़ताल के बीच बुधवार को जमानत आवेदन दिया था. वकील पेशावर के स्कूल में आतंकवादियों द्वारा 148 लोगों की हत्या के विरोध में हड़ताल पर हैं.
अजहर ने कहा कि अभियोजन पक्ष को इस फैसले के पहले और गवाह पेश करने थे. इस फैसले की वे उम्मीद नहीं कर रहे थे.
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस फैसले की उम्मीद नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें मामले में बहुत से गवाह पेश करने हैं. हम फैसले पर विस्तृत टिप्पणी करने से पहले अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं’’.
लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि अदालत ने जमानत दे दी क्योंकि लखवी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे.
इस फैसले से आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया जरुर उजागर हो गया है.
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में जानबूझकर ढिलाई बरती. सरकार को पता था कि वकीलों की हड़ताल है लेकिन जमानत अर्जी के विरोध का कोई इंतजाम नहीं था.
हाल ही में पाकिस्तान इतने बड़े आतंकी हमले से गुजरा और पीएम नवाज शरीफ ने भी आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई थी, लेकिन आज के फैसले से फिर उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए है.
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