मोदी को छूट पर अमेरिका में याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह का समय

Last Updated 22 Oct 2014 03:21:50 PM IST

अमेरिकी अदालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त छूट पर जवाब दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 15 दिन का समय दिया गया है.




याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह का समय (फाइल)

न्यूयार्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटार्नी प्रीत भराड़ा ने गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे में मोदी की कथित भूमिका से संबद्ध मामले में गत 19 अक्तूबर को अदालत में दलील दी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री होने के नाते छूट प्राप्त है.
    
गोधरा के बाद के दंगे के दो बेनाम पीड़ितों और न्यूयार्क स्थित मानवाधिकार संगठन, अमेरिकन जस्टिस सेंटर (एजेसी) की ओर से यह याचिका दायर की गयी है.
    
30 सितंबर को विदेश विभाग ने न्याय विभाग को एक पत्र लिखकर बताया था कि भारत सरकार ने मामले को ‘मोदी को प्राप्त छूट के आधार पर खारिज करने’ का अनुरोध किया है.
    
विदेश विभाग में कानूनी सलाहकार मेरी मेकलोएड ने 30 सितंबर को कार्यवाहक सहायक अटार्नी जनरल जोएस आर ब्रांडा को पत्र लिखा. उसी दिन मोदी ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी.
    
विदेश विभाग ने पत्र में लिखा है कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दायर इस मामले को शीघ्र खारिज किए जाने को खास महत्व देता है क्योंकि इस तरह के कदम का विदेश नीति पर प्रभाव पड़ सकता है.
    
एक बयान में एजेसी ने दलील दी है कि भराड़ा की ओर से पेश छूट संबंधी सुझाव अदालत पर बाध्यकारी नहीं है.
    
इसमें कहा गया है कि यह मामला उस समय का है जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे. मुख्यमंत्री छूट के दायरे में नहीं आते हैं.



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