मुंबई हमला: पाकिस्तान की अदालत ने सुनवाई 15 अक्तूबर तक टाली

Last Updated 01 Oct 2014 06:39:44 PM IST

मुंबई हमलों के सिलसिले में सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला रही पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने जज के छुट्टी पर होने की वजह से मामले की सुनवाई 15 अक्तूबर तक टाल दी.


मुंबई हमला (फाइल)


अदालत की सूत्रों ने बताया कि रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत के जज अतिकुर रहमान व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी पर थे.
    
सूत्रों ने बताया कि अगला बुधवार ईद-उल अजहा की छुट्टियों में पड़ता है, लिहाजा अदालत के दफ्तर ने सुनवाई 15 अक्तूबर तक टाल दी.
 
अदालत ने पिछले बुधवार की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की उस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसमें मांग की गई थी कि सुनवाई वीडियो लिंक के जरिए संचालित की जाए या गवाहों को अपने रिकॉर्ड हुए बयान अदालत में सौंपने की इजाजत दी जाए.
    
जजों ने अभियोजन पक्ष के वकीलों को निर्देश दिया था कि वह अगली सुनवाई में गवाहों को पेश करें.
    
बचाव पक्ष के वकीलों ने अभियोजन पक्ष की अर्जी का कड़ा विरोध किया था. उनका कहना था कि यह एक संवेदनशील और बंद कमरे में चलने वाली सुनवाई है. यदि वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई संचालित की गयी तो इससे अदालती कार्यवाही की पहुंच बहुत लोगों तक हो जाएगी.

इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर जकीउर रहमान लखवी, अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और अंजुम के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है. 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों में 166 लोगों की मौत हो गई थी.



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