मुर्सी को मौत की सजा

मिस्र में मुर्सी को जेल तोड़ने की घटनाओं के मामले में मौत की सजा

मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी, मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रमुख मोहम्मद बादी और 100 से अधिक इस्लामियों को वर्ष 2011 के विद्रोह के दौरान हुईं जेल तोड़ने की घटनाओं के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई. मुर्सी और ब्रदरहुड के नेताओं- बादी, मोहम्मद साद एल कतातनी, एसाम एल एरियन, मोहम्मद एल बेलतागी तथा सफावत हेगजी सहित 130 सह प्रतिवादियों पर इस मामले में आरोप लगाया गया था. जब न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया तो उस समय 63 वर्षीय मुर्सी काहिरा फौजदारी अदालत में पिजड़ेनुमा कठघरे में पेश हुए. अदालत ने मुर्सी, मुस्लिम ब्रदरहुड के शीर्ष मार्गदर्शक बादी तथा मुस्लिम ब्रदरहुड के 104 नेताओं को मामले में मौत की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने जब अपना फैसला बढ़ा तो पूर्व राष्ट्रपति ने इसके विरोध में अपनी मुट्ठियां उठाईं.

 
 
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