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- प्रीति केस में दर्शकों की सूची देगा BCCI

जिंटा की लिखित शिकायत के आधार पर मरीन ड्राइव पुलिस ने वाडिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला अथवा आपराधिक बल प्रयोग), धारा 504 (जानबूझकर अपमानित करने), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, भाव भंगिमा या महिला का शील भंग करने की मंशा से अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया था. जिंटा और वाडिया ने कुछ वर्ष पहले अपना पांच साल पुराना संबंध तोड़ लिया था लेकिन व्यापारिक साझेदारी जारी रखी थी.
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