Pics:राधे मां को अग्रिम ज़मानत

राधे मां को दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम ज़मानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने विवादों में घिरी राधे मां को दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम ज़मानत दे दी है. अदालत ने राधे मां को 25 हज़ार रुपए के मुचलके पर ज़मानत मंज़ूर की. राधे मां के प्रवक्ता संजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस को दहेज प्रताड़ना के मामले में राधे मां के खिलाफ़ किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने राधे मां को अग्रिम ज़मानत पुलिस और उस महिला की दलीलें सुनने के बाद दी, जिसने उनके ख़िलाफ़ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. अदालत ने राधे मां से कांदीवली पुलिस को आवश्यकता होने पर पेश होने के लिए कहा. मुंबई पुलिस ने पांच अगस्त को दहेज के लिए 32 वर्षीय एक महिला के सास-ससुर को कथित तौर पर उसे प्रताड़ित करने के लिए उकसाने को लेकर राधे मां के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला तब दर्ज किया गया जब बोरिवली मजिस्ट्रेट ने पुलिस को एक गृहणी की शिकायत पर राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोपों की सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दिया था. गौरतलब है कि एक 32 वर्षीया महिला ने आरोप लगाया कि 'राधे मां' ने उनके सास ससुर को दहेज़ मांगने के लिए उकसाया था. इस मामले में राधे मां की गिरफ्तारी की आशंका थी. सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका 13 अगस्त को ठुकरा दी थी जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रूख किया था. उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की अग्रिम ज़मानत याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी थी.

 
 
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