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सुप्रीम कोर्ट ने कांच और सिरामिक उद्योगों के विस्तार पर भी रोक लगा दी थी. नए उद्योग लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. साथ ही यह भी आदेश दिया था कि इन उद्योगों को केवल पीएनजी से चलाया जाए. गेल से भी कहा था कि इन उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए केवल 11 लाख घन मीटर पीएनजी की वह आपूर्ति करे.
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