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- शक्तिमिल गैंग रेप: चार को उम्रकैद

अदालत ने फोटो पत्रकार और टेलीफोन ऑपरेटर के बलात्कार के मामले में गुरुवार को पांच लोगों को आईपीसी के तहत सामूहिक बलात्कार, आपराधिक साजिश, सांझी मंशा, अप्राकृतिक यौनाचार, धमकी देने, गलत तरीके से कैद करने, हमला करने, सबूतों को नष्ट करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया था.
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