शक्तिमिल गैंग रेप: चार को उम्रकैद

PICS: शक्तिमिल गैंग रेप मामले में सजा का ऐलान, चार दोषियों को मिली उम्रकैद

अदालत के चारों दोषियों को सजा सुना देने के बाद विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने एक याचिका दायर करके अपील की कि इस मामले के साथ फोटो पत्रकार के सामूहिक बलात्कार के मामले में भी दोषी तीन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (ई) के तहत अपराध को दोहराने के कारण अतिरिक्त आरोप तय किए जाए. निकम ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 (ई) के तहत अधिकतम सजा मृत्युदंड है.

 
 
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