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- ...तो राहुल को जाना होगा जेल!

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जनप्रतिनिधि कानून की धारा 128 के तहत मतदान की निजता का मामला विशेषकर चुनाव अधिकारियों, एजेंटों और वोटिंग की गिनती की रिकॉर्डिंग से जुड़े व्यक्ति पर बनता है. इस प्रावधान के उल्लंघन करने पर तीन महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.
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