कम्बाला पर प्रतिबंध बरकरार, HC को SC के आदेश का इंतजार

कम्बाला पर प्रतिबंध बरकरार, HC करेगा जल्लीकट्टू पर SC के आदेश का इंतजार

कर्नाटक में सालाना भैसा दौड़ ‘कम्बाला’ पर लगी रोक कम से कम दो हफ्ते और जारी रहेगी क्योंकि उच्च न्यायालय इसके लिए जल्लीकट्टू मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करेगा. मुख्य न्यायाधीश शुभ्रो कमल मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह अदालत जल्लीकट्टू (भैसों को काबू में करने वाले खेल) पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगी और उसी के आधार पर कम्बाला पर फैसला लेगी.’’ इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिये स्थगित कर दी. उच्चतम न्यायालय में जल्लीकट्टू से संबंधित मामलों पर मंगलवार को सुनवाई होगी. तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को मंजूरी देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना वापस लेने के लिए केंद्र ने एक अर्जी दायर कर रखी है. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने जल्लीकट्टू से संबंधित सभी आवेदनों को जमा करने को मंजूरी दी थी.

 
 
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