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- Pics:आसाराम की जमानत अर्जी खारिज
नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत अर्जी को अदालत ने फिर खारिज कर दिया. जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने मामले की परिस्थितियों के मद्देनजर उन्हें जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझा और आसाराम की छठीं बार पेश जमानत अर्जी को पुन: खारिज कर दिया. इस बार अर्जी पर आसाराम की तरफ से पैरवी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी पेश हुए थे और चार जनवरी को न्यायालय ने जमानत अर्जी पर सुनवाई पूर्ण कर फैसला आठ जनवरी तक सुरक्षित रख लिया था.
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