PICS: आसाराम की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित

PICS: आसाराम मामला: अदालत ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा

जोधपुर की एक स्थानीय अदालत ने आसाराम की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया जो बलात्कार के एक मामले में पिछले दो वर्ष से जेल में हैं. 74 वर्षीय आसाराम को इससे पहले छह मौकों पर राहत देने से इनकार किया जा चुका है. आसाराम को अगस्त 2013 में कथित तौर पर 16 वर्षीय छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में जेल भेजा गया था. सत्र अदालत के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश आठ जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया. अदालत में आसाराम की पैरवी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने की और उन्होंने जमानत के लिए लगभग उन्हीं आधारों का उल्लेख किया जिनका उल्लेख पिछली बार जमानत की सुनवायी के दौरान किया गया था.

 
 
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