Photos: संसद पर हमला, देखिए ये मंजर

Photos: संसद पर हमला, देखिए ये मंजर

दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और पोटा कानून के तहत अफजल और शौकत की मौत की सजा बरकरार रखी थी जबकि उसने जिलानी और अफसान को बरी कर दिया था.

 
 
Don't Miss