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आपको बता दें पिछले साल 16 दिसंबर की रात चलती बस में पैरा-मेडिकल स्टूडेंट से हैवानियत की हदें पार करने वाले चारों दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है. साकेत के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों दोषियों विनय शर्मा, पवन कुमार उर्फ कालू, अक्षय कुमार सिंह और मुकेश के अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी का मानते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई. जज ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह ऐसा अपराध है, जिसने समाज को हिलाकर रख दिया.
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