Pics:जर्मन बेकरी धमाके में हिमायत बेग दोषी

Pics:जर्मन बेकरी धमाके में हिमायत बेग दोषी करार

वर्ष 2010 में हुए जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में एकमात्र गिरफ्तार आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को सोमवार को पुणे की एक अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया. जर्मन बेकरी में बम विस्फोट की घटना में 17 लोगों की जान गई थी और 60 से अधिक घायल हो गए थे. सत्र अदालत के न्यायाधीश एन पी धोटे ने बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 435, 474 (जालसाजी), 153 (ए) धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न वगरें में वैमनस्य फैलाना और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अंजाम देना तथा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया.

 
 
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