बार-बार पूछे जा रहे बैंक लेन-देन से जुड़े ये सवाल

नोटबंदी के बाद बार-बार पूछे जा रहे बैंक लेन-देन से जुड़े सवालों के जवाब

आप एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं. ऐसे मामले में जब आप 30 दिसंबर 2016 तक कैश बैंकों में जमा करने में असमर्थ रहे तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्दिष्ट कार्यालयों में ऐसा कर सकेंगे.

 
 
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