कम उम्र के बच्चे फेसबुक पर क्यों?

हाईकोर्ट ने पूछा, बच्चे कैसे खोल रहे हैं फेसबुक पर अकाउंट?

देश भर लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए सोशल साइट्स से भी जवाब तलब किया है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूछा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फेसबुक समेत अन्य सोशल वेबसाइटों पर अपना अकाउंट आसानी से कैसे खोल लेते हैं. दूसरी तरफ कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि पड़ोसी राज्यों से राजधानी आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाए. अदालत ने कहा कि देखने में आया है कि रेप और गैंगरेप के अधिकांश मामलों में पड़ोसी राज्यों के लोग शामिल हैं. आपको बता दें इस बार भाजपा के पूर्व नेता केएन गोविंदाचार्य ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि डाटा शेयरिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है. पिछले कुछ महीनों में यह एक और मौका है जब सोशल नेटवर्क भारतीय अदालतों में निशाने पर होंगे. सोशल नेटवर्क पर पोस्ट की जा रही सामग्री को लेकर पहले भी विवाद उठ चुका है और मामला अदालत में है. याचिका में कहा गया है कि गंभीर अपराध और सेक्स अपराध में दोषी लोगों का सोशल साइट पर प्रवेश रोका जाए. फेसबुक को 13 वर्ष के बच्चों का खाता खोलने से रोका जाए. भारत सरकार के नियमों के मुताबिक मोबाइल कनेक्शन लेने से पहले उपभोक्ता की जांच जरूरी है. लेकिन सोशल साइट पर खाता खोलने से पहले कोई जांच नहीं होती.

 
 
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