लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे जायज

PICS: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे जायज

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि एक वैध शादी के लिए यह जरूरी नहीं है कि शादीशुदा जोड़ों से संबंधित सभी पारंपरिक कर्तव्यों का पालन किया जाए और उसे सम्पन्न किया जाए.

 
 
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