संजय दत्त को पांच साल की सजा

1993 मुंबई बम विस्फोट: संजय दत्त को पांच साल की सजा, रो पड़ी प्रिया दत्त

अभिनेता संजय दत्त को 1993 मुंबई बम ब्लास्ट मामले में पांच साल की सज़ा हुई है. सज़ा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया. संजय को साढ़े तीन साल जेल में रहना होगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए याकूब मेमन की फांसी की सजा भी बरकरार रखी है. याकूब मेमन टाइगर मेमन का भाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भगोड़े आरोपियों के बाद याकूब मेमन मुंबई बम ब्लास्ट के केस में अहम दोषी हैं. 10 दोषियों की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया है. आपको बता दें इस बम विस्फोट कांड में टाडा अदालत ने एक सौ व्यक्तियों को दोषी ठहराया था. अदालत ने इनमें से 12 अभियुक्तों को मौत की सजा और 20 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. अदालत ने संजय दत्त को गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में शस्त्र कानून के तहत छह साल की सजा सुनाई थी. संजय दत्त ने इस फैसले को चुनौती दे रखी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संजय दत्त को आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत आरोपों से बरी करने के टाडा अदालत के निर्णय को चुनौती नहीं दी थी. मुंबई में 12 मार्च, 1993 को सुनियोजित तरीके से हुए 13 बम विस्फोट की घटनाओं में 257 व्यक्ति मारे गए थे और 713 अन्य जख्मी हुए थे.

 
 
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