जमानत को चुनौती!

Photos: लखवी की जमानत से सकते में है अभियोजन पक्ष, चुनौती देगी सरकार

पाकिस्तान में मुंबई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता जकिउर रहमान लखवी को जमानत मिलने से अभियोजन पक्ष भी सकते में है और वे इस फैसले को चुनौती देंगे. अभियोजन का कहना है कि 2008 मुंबई हमले में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशंस कमांडर लखवी के खिलाफ सबूत होने के बावजूद उसे जमानत मिलना आश्चर्यजनक है. अभियोजन पक्ष के प्रमुख चौधरी अजहर ने बताया कि सुनवायी लगभग खत्म होने वाली है ऐसे में इस्लामाबाद की आतंकवाद-निरोधी अदालत ने गुरुवार को लखवी को जमानत दे दी, जबकि उसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं. इस मामले की सुनवायी 2009 में शुरू हुई. उस वक्त से सात न्यायाधीश बदल चुके हैं और न्यायमूर्ति कौसर अब्बासी जैदी आठवें न्यायाधीश हैं. सुरक्षा कारणों से वह रावलपिंडी के अदीआला जेल में बंद कमरे में सुनवायी कर रहे हैं.

 
 
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